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Morgan Howen

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राजस्थान में अब रजिस्टर्ड प्लंबर ही कर सकेगा सरकारी पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन

स्टेट डेस्क।
राजस्थान में अब जलदाय विभाग (पीएचईडी) की सरकारी पाइपलाइन से रजिस्टर्ड प्लंबर ही पेयजल कनेक्शन कर सकेगा। प्लंबर को सुरक्षा राशि के तौर पर 10 हजार रुपए का एफडीआर जमा करवा कर एसक्सईएन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद एईएन दफ्तर से कनेक्शन व मीटर जारी होने के बाद पाइपलाइन से सर्विस लाइन के जरिए कनेक्शन कर सकेगा। अवैध कनेक्शन करने वाले प्लंबर का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा तथा उनकी सुरक्षा रााशि भी जब्त कर ली जाएगी।
गौरतलब है कि विभाग ने 2008 में जारी आदेश को वापस ले लिया है। पिछले 12 साल से कोई भी प्लंबर विभाग की पाइपलाइन से कनेक्शन कर सकता था।

रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल का अनुभव या डिप्लोमा जरूरी:
पेयजल कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्लंबर को 5 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एआईसीटीई से डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट आॅफ इंजिनियर्स या एआईसीटीई से नलकारी या सेनेटरी इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र अथवा आईटीआई या राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम से नलकारी या सेनेटरी या फीटर ट्रेड का प्रमाण पत्र होने पर भी प्लंबर का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

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