
स्टेट डेस्क।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार सख्त हो गई है। गृह विभाग ने बुधवार शाम कोरोना संक्रमण पर पाबंदी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेशभर के बाजार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। यानि कस्बों व शहरों में कर्फ्यू का माहौल रहेगा। बाजारों में दुकाने 5 बजे तक बंद करनी होगी। सभी स्कूल व कॉलेजों और कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। केवल नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में केवल 50 मेहमान ही रहेंगे। शादी के लिए एसडीएम को सूचित करना होगा तथा वीडियोग्राफी भी करवानी होगी। सरकारी दफ्तर भी शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे।
यह भी निर्देश :
अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
सभी सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह, जुलुस व त्यौहारों के समारोह पर पाबंदी
सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
स्विमिंग पूल व जिम भी बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट व क्लब में केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।