
स्टेट डेस्क।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को आजीविका पुनः प्रारम्भ करने हेतु 10 हजार पूंजीगत ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर http/PMSvanidhi.mohua.gov.in पर ई-मित्र, सीएससी एवं शहरी आजीविका केद्र संस्थान जयपुर द्वारा लगाये जा रहे काउन्टर पर आवेदन पत्र ऑनलाईन करवाये जा सकते है।
ऑनलाई आवेदन कैम्प स्थल के लिए टेलिफोन नं. 0141-2743336 पर सम्पर्क कर सकते है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना में स्ट्रीट वेन्डर्स को आजीविका दुबारा शुरु करने के लिए 10 हजार पूंजीगत ऋण बैकों के जरिए से उपलब्ध करवाने हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं बचत बैंक खाता पास बुक इसके साथ ही स्ट्रीट वेन्डर्स का मोबाईल नम्बर आधार से लिंक होना भी आवश्यक है और स्ट्रीट वेन्डर्स का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। कोविड-19 के अन्तर्गत प्राप्त सहायता राशि का बचत बैंक खाता स्टेटमेन्ट, वेन्डर्स संघ के सदस्य होने की सबूत और अन्य कोई दस्तावेज जिसमें वेन्डिग कार्य करते हुये कोई चालान कटा हो तो उसकी प्रति। स्ट्रीट वेन्डर्स योजना का लाभ होने के लिये ऑनलाईन आवेदन कर बैंकों से ऋण प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाये।
